GST Rate Cut: पनीर-ब्रेड चश्मे से लेकर रोजमर्रा की ये चीजें हुईं सस्ती, तस्वीरों के जरिये देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली में बुधवार को हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि अब देश में सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब होंगे 5% और 18%।

खत्म हो गए ये स्लैब
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खत्म हो गए ये स्लैब

GST काउंसिल ने 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा हानिकारक और सुपर लग्जरी वस्तुओं के लिए एक नया 40% टैक्स स्लैब बनाया गया है।

अब होंगे सिर्फ ये स्लैब
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अब होंगे सिर्फ ये स्लैब

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि अब देश में सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब होंगे 5% और 18%।

जीएसटी फ्री गई ये चीजें
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जीएसटी फ्री गई ये चीजें

बैठक में आम लोगों और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए रोजमर्रा की कई चीजों पर टैक्स घटा दिया गया है या फिर पूरी तरह हटा दिया गया है। जीरो टैक्स स्लैब UHT दूध, छेना, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी और पराठा।

5 स्लैब
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​5% स्लैब​

शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स।

18 स्लैब
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​18% स्लैब​

कार, बाइक, सीमेंट और टीवी (पहले इन पर 28% टैक्स लगता था)।

जीएसटी से बाहर
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जीएसटी से बाहर​

33 जीवनरक्षक दवाइयां, जिनमें 3 कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं।

ये होंगे महंगे
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ये होंगे महंगे

33 जीवनरक्षक दवाइयां, जिनमें 3 कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं।

22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट
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22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट

बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यानी इस तारीख से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे।

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