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EPFO: सिर्फ 3 दिनों में PF अकाउंट से निकल आएंगे पैसे, नियमों में हुए जरूरी बदलाव

EPFO ने PF खाते से एडवांस निकालने की सुविधा को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। PF खाते से पैसे निकालने के लिए किये जाने वाले कुछ क्लेम अब केवल 3 दिन में ही सेटल हो जायेंगे। जबकि पहले इन क्लेमों को सेटल करने के लिए 15-20 दिन का टाइम लगता था। EPFO इस सुविधा को ऑटो-मोड सेटलमेंट बता रहा है।

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EPFO Claim: लोगों के रिटायरमेंट को सुखद बनाने के मकसद से ही भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की शुरुआत की थी। PF खाते से पैसे निकालने के लिए किये जाने वाले क्लेम को लेकर इस वक्त एक काफी जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। EPFO ने हाल ही में PF क्लेम को जल्दी सेटल करने के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। ऑटो-मोड सेटलमेंट की बदौलत क्लेम को सेटल करने की प्रक्रिया में कम से कम लोग हस्तक्षेप कर पाएंगे जिससे क्लेम जल्दी सेटल हो जाएंगे। फिलहाल PF खाते से पैसे निकालने के लिए किये गए क्लेम को सेटल होने में 15-20 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब ऑटो सेटलमेंट के बाद आप केवल 3 दिन में PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

सिर्फ 3 दिनों में PF अकाउंट से निकल आएंगे पैसे, नियमों में हुए जरूरी बदलाव

क्यों लगता था ज्यादा समय?

दरअसल क्लेम सेटल करने के पारंपरिक प्रोसेस में PF खाते से पैसे निकालने से पहले EPF सदस्य की योग्यता, डॉक्यूमेंट, PF अकाउंट के KYC स्टेटस इत्यादि की जांच की जाती थी। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था। साथ ही पारंपरिक प्रोसेस में अमान्य समझे जाने वाले क्लेमों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब ऑटोमेटेड-सेटलमेंट में ऐसे क्लेमों को दूसरे लेवल पर जांच के लिए भेज दिया जाएगा ताकि कोई भी क्लेम बाकी न रह जाए।

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