कार मालिकों को बड़ी राहत! अब 5 साल और चल सकेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा फीस चुकानी होगी। इसका मतलब है कि पुरानी गाड़ी को अब 5 साल और चलाया जा सकेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा।
क्यों बढ़ी फीस?
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अलग-अलग वाहनों के लिए नई फीस
- इंसान चलित गाड़ी (Invalid carriage) का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल शुल्क ₹100 होगा।
- मोटरसाइकिल के मालिकों को अब ₹2,000 देने होंगे।
- थ्री-व्हीलर या क्वाड्रिसाइकिल पर ₹5,000 का शुल्क लगेगा।
- हल्के मोटर वाहन (LMV) जैसे कार आदि पर ₹10,000 देना होगा।
- इम्पोर्टेड टू-व्हीलर का शुल्क ₹20,000 तय किया गया है।
- इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए अब ₹80,000 देने होंगे।
- अन्य श्रेणी के वाहनों पर ₹12,000 का शुल्क लगेगा।
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