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कार मालिकों को बड़ी राहत! अब 5 साल और चल सकेंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां

केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा फीस चुकानी होगी। इसका मतलब है कि पुरानी गाड़ी को अब 5 साल और चलाया जा सकेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा।

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केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा फीस चुकानी होगी। इसका मतलब है कि पुरानी गाड़ी को अब 5 साल और चलाया जा सकेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा।

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इसके अलावा अब 20 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना महंगा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नई फीस लिस्ट जारी की है। यह नियम 20 अगस्त 2025 से लागू हो गया है और सभी फीस GST से अलग होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आप उसे 5 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्यों बढ़ी फीस?

सरकार ने यह बदलाव "सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (तीसरा संशोधन), 2025" के तहत किया है। इसका उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाना और लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना है।

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