दिल्ली

Delhi: स्वतंत्रता दिवस के पहले बढ़ी सुरक्षा, एरोसिटी इलाके के इन जगहों पर CCTV लगाने के निर्देश

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने IGI एयरपोर्ट और एरोसिटी क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल्स को अनिवार्य रूप से CCTV लगाने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं सख्ती से लागू कराई जाएंगी।
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एरोसिटी इलाके में होटलों, रेस्टोरेंट्स और पेट्रोल पंपों को CCTV लगाने के निर्देश (सांकेतिक तस्वीर|Canva)

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। खास तौर पर IGI एयरपोर्ट क्षेत्र के एरोसिटी और पालम सब-डिवीजन में आने वाले सभी होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल्स को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने आदेश में कहा है कि इन सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्डिंग सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त रखा जाए।

CCTV लगाने के निर्देश

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बीते समय में राजधानी में हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि सभी CCTV कैमरे होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के अंदर और बाहर कम से कम 50 मीटर तक का क्षेत्र कवर करें।

90 दिनों तक रखी जाएगी रिकॉर्डिंग

इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि हर रिकॉर्डिंग को कम से कम 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सीडी में उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी स्थान का CCTV सिस्टम खराब हो जाता है तो उसकी तुरंत मरम्मत करवाई जाए और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को लिखित में दी जाए। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र की कॉपी और एंट्री का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। यदि किसी CCTV कैमरे में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तत्काल 112 नंबर पर या नजदीकी थाने को सूचना दी जाए।

2 सितंबर तक रहेगा प्रभावी

यह आदेश 5 जुलाई से 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(a) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस सख्ती से स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सकेगा और दिल्लीवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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मोहित ओम author

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