Kolkata News: कोलकाता में अब हर साइनबोर्ड पर बांग्ला अनिवार्य, 30 सितंबर तक पालन का आदेश

कोलकाता में अब हर साइन बोर्ड पर बंग्ला अनिवार्य (फोटो - टाइम्स नाउ नवभारत)
कोलकाता नगर निगम (KMC) ने 30 अगस्त 2025 को नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शहर के सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, सभा भवन और अन्य प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड, होर्डिंग और साइनज पर बांग्ला भाषा को शीर्ष पर रखना अब अनिवार्य होगा। इस आदेश का पालन 30 सितंबर 2025 तक करना होगा, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कोलकाता में हर साइन बोर्ड पर बंग्ला अनिवार्य
यह आदेश पहले 30 दिसंबर 2024 को भी जारी हुआ था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में देरी के कारण इसे फिर से लागू किया गया है। नगर निगम के अनुसार, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बांग्ला को शीर्ष पर स्थान देना जरूरी है। मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा,"बांग्ला हमारी अस्मिता और गौरव की पहचान है। शहर में आने वाला हर व्यक्ति पहले बांग्ला पढ़े, यही हमारी मंशा है। दूसरी भाषाएं रहेंगी, लेकिन बांग्ला को उसका सम्मान मिलना चाहिए।"
उन्होंने यह भी जोड़ा, "KMC ट्रेड लाइसेंस विभाग से नोटिस मिलने के बावजूद कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अब तक बांग्ला में साइन बोर्ड नहीं लगाए हैं। दूसरी भाषाओं में साइन बोर्ड लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने बांग्ला का प्रयोग अनिवार्य किया है।" KMC का यह कदम बंगाल की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सहेजने और शहर में समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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पूजा मेहता एक वरिष्ठ टेलीविज़न पत्रकार हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग का लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने राजनीति, आतंकवाद, आंतरिक संघर्ष, रक्षा, पर्यावर...और देखें

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