नोएडा

Noida: गुमशुदा पत्नी की तलाश में पति ने लगाई कोर्ट में गुहार...बीवी हुई आशिक के प्रेमजाल के साथ जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार

नोएडा में एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हैं। महिला पर प्रलोभन और धमकी के जरिए निकाह और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था।
Forced Religion Conversion Case in Noida (Symbolic Photo: Canva)

नोएडा में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

Noida Forced Religion Conversion Case: नोएडा से धर्म परिवर्तन कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने एक महिला को प्रलोभन और धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा मियां उर्फ एहसान (23), उसके पिता बिस्मिल्लाह मियां (65) और मां अनीशा बेगम (50) के रूप में हुई है।

2 अन्य आरोपी अब भी फरार

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में दो अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई महिला के पति शिवम शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने अपनी लापता पत्नी की तलाश की गुहार लगाई थी। पुलिस के अनुसार, शर्मा की पत्नी मई 2025 में लापता हो गई थी, जिसे बाद में चेन्नई से बरामद किया गया। पूछताछ में महिला ने खुलासा किया कि गाजियाबाद के बहरामपुर गांव में रहने वाला बिहार का निवासी राजा उर्फ एहसान उसे प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया था। इसके बाद महिला ने एक मई 2025 को राजा से निकाह कर धर्म परिवर्तन कर लिया।

बना रहे थे धर्म परिवर्तन का दबाव

थाना फेज-तीन प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि महिला ने यह भी आरोप लगाया कि राजा उसके परिजन और उसका भाई इरशाद मिलकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने निकाह के लिए गलत दस्तावेज तैयार करवाए, जिसमें महिला के पिता का नाम भी फर्जी दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी मां को महिला की फूफी और भाई को उसका सगा भाई बताया। इस प्रकरण में राजा, इरशाद, बिस्मिल्लाह, अनीशा बेगम और काजी मोहम्मद अजीमुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(इनपुट - भाषा)

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    Nilesh Dwivedi author

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