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साइकिल चोरी का आरोपी 3 महीने जेल में, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा–जमानत देने में बड़ा दिल दिखाएं मजिस्ट्रेट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वे किसी भी आरोपी को जमानत दें, चाहे उच्च अदालत ने पहले जमानत याचिका खारिज कर दी हो। कोर्ट ने कहा कि मामूली अपराधों में लंबे समय तक जेल में रखने से न्याय का मकसद ही खत्म हो जाता है। साइकिल और जूते चोरी के मामले में आरोपी को चार महीने जेल में रहने के बाद मिली राहत, कोर्ट ने सिस्टम की नाकामी पर चिंता जताई।

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1. हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट को है जमानत देने का अधिकार

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि यदि पुलिस जांच में किसी आरोपी को बरी करने की सिफारिश की जाती है या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होती है, तब मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि वे आरोपी को जमानत दें। यह अधिकार मजिस्ट्रेट को तब भी है जब सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुके हों। अदालत ने साफ किया कि इस स्थिति में मजिस्ट्रेट को उच्च अदालतों के आदेशों से बंधा हुआ नहीं माना जाएगा।

2. मामूली अपराध में 3 महीने जेल, सिस्टम पर सवाल

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