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GST 2.0: 22 सितंबर से बदल रहे हैं टैक्स नियमों से पहले CBIC ने किया अलर्ट, जानें कारण

CBIC Warns Against GST Rumors on Social Media: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार को आम जनता, व्यापारी वर्ग और पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि जीएसटी पर सही जानकारी के लिए केवल सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन का सहारा लें।

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CBIC Warns Against GST Rumors on Social Media: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जनता और व्यापारियों को चेतावनी दी है कि जीएसटी से जुड़ी जानकारी के लिए सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। सीबीआईसी ने कहा कि सही जानकारी केवल सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन, सर्कुलर और एफएक्यू से ही लें। हाल ही में लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक संदेश फैल रहे हैं।

सोशल मीडिया पर जीएसटी अफवाहों से बचें, सही जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन देखें: सीबीआईसी (image-istock)

आईएएनएस के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की एक पोस्ट में सीबीआईसी ने कहा, "यह हमारे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर सीबीआईसी के चेयरमैन से हवाले से एक अनौपचारिक संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि जीएसटी के तहत कुछ ट्रांजिशन बेनिफिट्स जैसे अप्रयुक्त सेस क्रेडिट, छूट प्राप्त आपूर्ति का आईटीसी और न्यू प्राइस एडजस्टमेंट प्रोविजन आदि 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे।"

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