इनकम टैक्स

ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी, जानें डिटेल

Income Tax Excel utilities For ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यह पहल पूंजीगत लाभ, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने के लिए की गई है।
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आईटीआर फाइलिंग पर नया अपडेट (तस्वीर-istock)

Income Tax Excel utilities For ITR Filing : इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-2 और ITR-3 की Excel यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर, 2025 तक रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। यह पहल उन व्यक्तियों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है जिनकी आय में पूंजीगत लाभ (Capital Gains) और क्रिप्टोकरेंसी इनकम शामिल है।

क्या होती है Excel Utility?

Excel यूटिलिटीज एक डाउनलोड करने योग्य टूल होती है जो इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होती है। उपयोगकर्ता एक ज़िप फाइल डाउनलोड करते हैं जिसमें Excel शीट होती है। इसमें अपनी आय और घोषणाओं से संबंधित जानकारी भरनी होती है। भरने के बाद, इस फाइल को पोर्टल पर अपलोड कर ITR फाइल किया जाता है। 30 दिनों के भीतर ITR को ई-वेरिफाई करना अनिवार्य होता है।

इनकम टैक्स विभाग की घोषणा

इनकम टैक्स विभाग ने इस अपडेट की जानकारी अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर दी। "Attention Taxpayers! Excel Utilities of ITR-2 and ITR-3 for AY 2025-26 are now live and available for filing."

ITR-2 में प्रमुख बदलाव

अब उन टैक्सपेयर्स को एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है जिनकी कुल आय ₹50 लाख से ₹1 करोड़ के बीच है। Schedule-Capital Gain को अपडेट किया गया है ताकि 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के पूंजीगत लाभ को अलग-अलग दिखाया जा सके (Finance Act 2024 के अनुसार)। TDS की कटौती किस सेक्शन में हुई है, यह बताना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

ITR-3 में बदलाव

एसेट्स और लायबिलिटी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया है। अब केवल वही टैक्सपेयर्स जिन्हें ₹1 करोड़ से अधिक आय है, उन्हें संपत्ति विवरण देना होगा। धारा 80C और 10(13A) जैसे डिडक्शन के लिए एन्हांस्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क के इंचार्ज हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बिहार के खगड़िया जिले के र...और देखें

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