ITR Filing Deadline: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर मिस हुआ तो क्या होगा? इतनी ज्यादा देनी होगी पेनल्टी
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 1,000 से 5,000 रुपये तक पेनल्टी, बकाया टैक्स पर ब्याज और कई तरह की टैक्स छूट खोनी पड़ सकती है। साथ ही, रिफंड की प्रक्रिया भी देर से होगी। हालांकि, डेडलाइन मिस करने पर आप 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ आईटीआर भर सकते हैं या फिर अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का विकल्प चुन सकते हैं।
आखिरी समय पर ITR फाइलिंग में आती हैं दिक्कतें
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मिस हुई डेडलाइन तो क्या होगा?
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