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अनिल अंबानी को झटका! SBI ने RCom के लोन को बताया फर्जीवाड़ा, जानिए पूरा मामला

Anil Ambani RCom Loan Fraud Case: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के लोन अकाउंट को "फ्रॉड" यानी फर्जीवाड़ा करार दिया है। बैंक का आरोप है कि स्वीकृत लोन राशि का उपयोग जुड़े हुए पक्षों को भुगतान, इंटर-कंपनी लेनदेन और निवेशों में किया गया तथा बिक्री चालानों का दुरुपयोग हुआ। इस पर अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि एसबीआई का आरकॉम के लोन खातों को धोखाधड़ी वाला बताने का आदेश चौंकाने वाला एवं एकतरफा है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

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Anil Ambani RCom Loan Fraud Case: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के लोन खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। इसके साथ ही बैंक ने कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया है।

एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन को बताया धोखाधड़ी

अन्य ऋणदाता भी उठा सकते हैं यही कदम

संभावना है कि आरकॉम को लोन देने वाले अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में आरकॉम ने बताया कि उसे एसबीआई से 23 जून 2025 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह जानकारी दी गई है।

धोखाधड़ी पहचान समिति की रिपोर्ट में गंभीर आरोप

एसबीआई की ‘धोखाधड़ी पहचान समिति’ की जांच में पाया गया कि आरकॉम द्वारा प्राप्त लोन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्यत्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, समूह की विभिन्न इकाइयों के बीच फंड के ट्रांसफर का एक जटिल जाल फैला हुआ है, जो फंड डायवर्जन की ओर इशारा करता है।

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