दिल्ली

Delhi के डिटेंशन सेंटर में हिंसा, CCTV फुटेज गायब, HC ने मंत्रालय को सौंपी जांच

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एक डिटेंशन सेंटर में बंदियों के बीच हुई हिंसा की घटना की जांच गृह मंत्रालय को सौंप दी है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के गायब होने पर आश्चर्य व्यक्त किया और इस लापरवाही को लेकर चिंता जताई। यह निर्देश दो विदेशी नागरिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
high court

हाई कोर्ट ने मंत्रालय को सौंपी जांच (सांकेतिक तस्वीर)

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के लामपुर स्थित सेवा सदन नामक डिटेंशन केंद्र में बंदियों के बीच हिंसा की घटना की जांच के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि डिटेंशन केंद्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज जांचकर्ताओं से छिपाई जा रही है।

यह निर्देश दो विदेशी नागरिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन पर आरोप है कि हिंसा के दौरान उन्होंने एक गार्ड का हाथ मरोड़कर उसे घायल किया। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर यह भी लिया कि समाज कल्याण विभाग, CRPF और FRRO तीनों एक-दूसरे पर CCTV फुटेज की देखरेख को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

घटना के समय डिटेंशन केंद्र के CCTV कैमरे की निगरानी में लापरवाही बरती गई थी। आरोप है कि कुल नौ बंदियों में से दो को मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि सात भाग निकले, जिनमें से छह को बाद में गिरफ्तार किया गया और एक अभी फरार है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि बार-बार सुनवाई स्थगित करने के बावजूद, घटना के सीसीटीवी फुटेज के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। दोनों आरोपितों को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है, इसलिए उन्हें वापस डिटेंशन केंद्र भेजा जाए।

इस पर एपीपी ने दलील दी कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव या गृह मंत्रालय के सचिव इस मामले में आवश्यक जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। इसके बाद कोर्ट ने आदेश की एक प्रति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को भेजने का निर्देश दिया ताकि उचित जांच सुनिश्चित की जा सके।

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    Nishant Tiwari author

    निशांत तिवारी टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में सिटी डेस्क से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरुआती पड़ाव पर हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ...और देखें

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