देश

Kashmir News: कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Kashmir News:आरोपी पुलिसकर्मियों को अपने हथियार और अन्य सरकारी सामान संबंधित जिला पुलिस लाइंस में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
arrest

प्रतीकात्मक फोटो (istock)

Kashmir News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक पुलिसकर्मी को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले महीने दिए गए आदेश के बाद बुधवार को कम से कम दो अधिकारियों सहित आठ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक और एक सहायक उपनिरीक्षक शामिल हैं।आरोपी पुलिसकर्मियों को अपने हथियार और अन्य सरकारी सामान यहां संबंधित जिला पुलिस लाइन में जमा करने का निर्देश दिया गया।

आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक - मानदेय पर काम करने वाला एक विशेष पुलिस अधिकारी - को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) की सूची से हटा दिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- Vande Bharat बना कश्मीर का नया सफर साथी, श्रीनगर-कटरा रूट पर 100% ऑक्युपेंसी, फ्लाइट्स पर पड़ा असर

21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल को 'हिरासत में क्रूर और अमानवीय यातना' दिए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उसे 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि कांस्टेबल को अवैध हिरासत के दौरान लगी चोटें, खासकर 'उसके जननांगों को पूरी तरह से क्षत-विक्षत करना, काली मिर्च/मिर्च पाउडर का इस्तेमाल और उसके जननांगों पर बिजली के झटके देना', उसे दी गई अमानवीय यातना की गंभीर याद दिलाती हैं। पीठ ने कहा, 'इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव इस न्यायालय की अंतरात्मा को बेहद झकझोर देने वाला है।" साथ ही, यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन 'न केवल स्पष्ट है, बल्कि गंभीर भी है।' पीठ ने कहा कि कांस्टेबल को 'साथी सरकारी अधिकारियों' की हिरासत में जानलेवा चोटें आईं और बार-बार शिकायतों के बावजूद, कोई प्रभावी निवारण नहीं किया गया।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

रवि वैश्य author

रवि वैश्य 'Times Now नवभारत' डिजिटल के 'न्यूज डेस्क' में Assistant Editor के रूप कार्यरत हैं, 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब 20 साल से ज्यादा ...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited