ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका , एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
नई दिल्ली: ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले मे सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी।
पहलवान को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है।कुमार और अन्य पर एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में धनखड़ पर छत्रसाल स्टेडियम में जानलेवा हमला करने का आरोप है।इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ पर किसी कुंद वस्तु के प्रहार किए जाने से उसके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई थी।
(भाषा इनपुट के साथ)
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