यूटिलिटी

अब मॉल में नहीं मांगा जा सकेगा मोबाइल नंबर, सरकार ला रही नया कानून!

Digital Personal Data Protection Act: अक्सर मॉल या रिटेल स्टोर्स में खरीदारी करते समय बिलिंग के लिए आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, यह कहकर कि बिल भेजना है या लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन इससे डेटा लीक होने का खतरा बना रहता है। अब सरकार नया कानून ला रही है, जिससे स्टोर जबरन मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे।

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Data Privacy Law: सरकार एक नया डिजिटल डेटा संरक्षण कानून (Digital Personal Data Protection Act) लागू करने जा रही है, जो उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस कानून के तहत अब दुकानों,मॉल और रिटेल स्टोर्स में ग्राहकों से मोबाइल नंबर मांगना गैरकानूनी माना जाएगा।

आएगा नया डेटा प्रोटेक्शन कानून (तस्वीर-Canva)

डेटा बेचने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

अब तक कई रिटेल कंपनियां लाखों ग्राहकों के मोबाइल नंबर एकत्र कर उन्हें महंगे दामों पर बेचती रही हैं। लेकिन नया कानून इस सिस्टम पर पूरी तरह रोक लगाएगा। अब किसी भी ग्राहक का डेटा न तो बिना स्पष्ट सहमति के लिया जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कंपनियों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा कि वे ग्राहकों के मोबाइल नंबर जैसे डिटेल कैसे एकत्रित और उपयोग करते हैं, जो वर्तमान में लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए पहचानकर्ता के रूप में काम करते हैं। इन बदलावों से ऐसी पारंपरिक सिस्टम में बदलाव आने की उम्मीद है।

क्या होगा मोबाइल नंबर के बदले विकल्प?

अब दुकानदार ग्राहकों से मौखिक रूप से मोबाइल नंबर पूछने के बजाय की-पैड एंट्री या अन्य विकल्पों के जरिए डेटा लेंगे, जिससे गोपनीयता बनी रहे। साथ ही, ग्राहक को बताया जाना अनिवार्य होगा कि उसका डेटा क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक रखा जाएगा, और कब इसे मिटा दिया जाएगा।

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