क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन फिर बढ़ेगी? फिलहाल बचे हैं बस इतने दिन
31 अगस्त 2023 तक, लगभग 1.23 करोड़ ITR अभी भी अन प्रोसेस्ड हैं। इस देरी ने कई करदाताओं को रिफंड का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे आयकर प्रणाली की दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जो करदाता विस्तारित अंतिम तिथि चूक जाते हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, हालांकि इसके लिए जुर्माने और ब्याज का भुगतान करना होगा।
अबतक कितने लोगों ने भरा ITR
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कौन कब तक भर सकता है ITR
- व्यक्तिगत/HUF/AOP/BOI (जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है): 15 सितंबर 2025
- ऑडिट की आवश्यकता वाले व्यवसाय: 31 अक्टूबर 2025
- ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता वाले व्यवसाय: 30 नवंबर 2025
- संशोधित रिटर्न: 31 दिसंबर 2025
- विलंबित/देर से रिटर्न: 31 दिसंबर 2025
- अपडेटेड रिटर्न: 31 मार्च 2030
रिफंड प्रोसेसिंग में देरी
सुधार के लिए सरकारी पहलकदमी
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