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क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन फिर बढ़ेगी? फिलहाल बचे हैं बस इतने दिन

31 अगस्त 2023 तक, लगभग 1.23 करोड़ ITR अभी भी अन प्रोसेस्ड हैं। इस देरी ने कई करदाताओं को रिफंड का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे आयकर प्रणाली की दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जो करदाता विस्तारित अंतिम तिथि चूक जाते हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, हालांकि इसके लिए जुर्माने और ब्याज का भुगतान करना होगा।

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जैसे-जैसे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की घोषणा की है। नई अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है, जो पहले की तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाई गई है।

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यह विस्तार उन करदाताओं को राहत प्रदान करता है जिन्हें अपने रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। कर पेशेवर व्यक्तियों को इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी प्रस्तुतियां सटीक और पूर्ण हों। अब जब अंतिम तिथि केवल कुछ सप्ताह दूर है, यह करदाताओं के लिए तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है ताकि देर से प्रस्तुतियों के कारण किसी भी जुर्माने या ब्याज शुल्क से बचा जा सके।

अबतक कितने लोगों ने भरा ITR

31 अगस्त 2023 तक, लगभग 1.23 करोड़ ITR अभी भी अन प्रोसेस्ड हैं। इस देरी ने कई करदाताओं को रिफंड का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे आयकर प्रणाली की दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। जो करदाता विस्तारित अंतिम तिथि चूक जाते हैं, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, हालांकि इसके लिए जुर्माने और ब्याज का भुगतान करना होगा।

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