यूटिलिटी

नाम और DOB से जानें अपना पैन कार्ड, ऐसे करें PAN डिटेल्स वेरिफाई

PAN Card: आप अपने नाम और जन्मतिथि के माध्यम से PAN डिटेल्स ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध है। वेबसाइट पर जाएं, 'Verify Your PAN' विकल्प चुनें, मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें। इससे आप आसानी से अपने PAN की वैधता और डिटेल देख सकते हैं।

FollowGoogleNewsIcon

PAN Card : परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के तहत भारत के इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों वाला विशिष्ट पहचान है। पैन कार्ड का उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों के टैक्स-संबंधी वित्तीय लेनदेन पर नजर रखना है। पैन नागरिकता का सबूत नहीं है, इसलिए भारत में वैध पैन, विदेशी नागरिकों और टैक्स योग्य कंपनियों द्वारा रखा जा सकता है। आगे जानते हैं नाम और जन्मतिथि के जरिये पैन कार्ड डिटेल्स को वेरिफाई कैसे करें।

कैसे करें PAN डिटेल्स वेरिफाई

नाम और जन्मतिथि से अपना पैन कार्ड कैसे करें वेरिफाई

अभी तक, नाम और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने पैन कार्ड डिटेल की जांच करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आप अपने पैन कार्ड का सत्यापन करके नाम और जन्मतिथि दर्ज करके अपने स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) यानी पैन कार्ड डिटेल्स को वेरिफाई कर सकते हैं। नीचे जानिए कैसे करें।

  • स्टेप 1: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in ई-फाइलिंग होम पेज पर जाएं।
  • स्टेप 2: "Quick Links" सेक्शन में, आपको "Verify your PAN" पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3: अब, अपना PAN, पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • स्टेप 4: "Continue" पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
  • स्टेप 6: "Validate" विकल्प पर क्लिक करें।
  • स्टेप 7: आपको एक नए पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको पैन डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगी।
End Of Feed