EPFO: सिर्फ 3 दिनों में PF अकाउंट से निकल आएंगे पैसे, नियमों में हुए जरूरी बदलाव

सिर्फ 3 दिनों में PF अकाउंट से निकल आएंगे पैसे, नियमों में हुए जरूरी बदलाव
EPFO Claim: लोगों के रिटायरमेंट को सुखद बनाने के मकसद से ही भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की शुरुआत की थी। PF खाते से पैसे निकालने के लिए किये जाने वाले क्लेम को लेकर इस वक्त एक काफी जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। EPFO ने हाल ही में PF क्लेम को जल्दी सेटल करने के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। ऑटो-मोड सेटलमेंट की बदौलत क्लेम को सेटल करने की प्रक्रिया में कम से कम लोग हस्तक्षेप कर पाएंगे जिससे क्लेम जल्दी सेटल हो जाएंगे। फिलहाल PF खाते से पैसे निकालने के लिए किये गए क्लेम को सेटल होने में 15-20 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब ऑटो सेटलमेंट के बाद आप केवल 3 दिन में PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
क्यों लगता था ज्यादा समय?
दरअसल क्लेम सेटल करने के पारंपरिक प्रोसेस में PF खाते से पैसे निकालने से पहले EPF सदस्य की योग्यता, डॉक्यूमेंट, PF अकाउंट के KYC स्टेटस इत्यादि की जांच की जाती थी। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था। साथ ही पारंपरिक प्रोसेस में अमान्य समझे जाने वाले क्लेमों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब ऑटोमेटेड-सेटलमेंट में ऐसे क्लेमों को दूसरे लेवल पर जांच के लिए भेज दिया जाएगा ताकि कोई भी क्लेम बाकी न रह जाए।
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जल्दी सेटल होंगे ये क्लेम
यहां यह समझना भी जरूरी है कि EPFO ने सभी प्रकार के क्लेम के लिए ऑटोमेटेड सेटलमेंट कि सुविधा शुरू नहीं की है। EPFO के सदस्य केवल मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग जैसे उद्देश्यों के लिए ही ऑटोमेटेद सेटलमेंट सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। आइये जानते हैं आप PF खाते से पैसे निकालने के लिए क्लेम किस तरह कर सकते हैं।
पहला स्टेप: UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल कर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें। इसके बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ के टैब पर जाकर स्क्रॉल डाउन मेनू में से ‘क्लेम’ का विकल्प चुनें।
दूसरा स्टेप: बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और ‘ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें’ के विकल्प को चुनें।
तीसरा स्टेप: नया पेज खुलेगा जहां आपको फॉर्म 31 को चुनना होगा। इसके बाद आपको PF के कौन से खाते से पैसा निकालना है यह चुनना होगा।
चौथा स्टेप: पैसा निकालने का कारण, रकम और एड्रेस दर्ज करें। इसके बाद पासबुक की फोटो अपलोड करें।
पांचवां स्टेप: इसके बाद अपनी मंजूरी देनी होगी और आधार कार्ड के माध्यम से इसे वेरीफाई करना होगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद मंजूरी के लिए एम्प्लॉयर के पास जाएगा। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से अपना क्लेम ट्रैक भी कर सकते हैं।
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पवन कुमार मिश्रा Timesnowhindi.com के साथ फरवरी 2024 से बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में जुड़े हैं। जन्म दिल्ली में हुआ और शिक्षा भी यहीं से पूरी की ह...और देखें

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