बिजनेस

इन देशों में क्रिप्टो से कमाई पर नहीं लगता टैक्स, जानिए लिस्ट में हमारा देश है या नहीं?

बिटकॉइन या किसी भी वर्चुअल करेंसी से हुई कमाई को हर सरकार टैक्स के दायरे में ला रही है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जहां क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी से हुई कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। आइए आपको भी बताते हैं ऐसे देश जहां क्रिप्टो की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
Cryptocurrency

Pic Credit: Istock

आज दुनिया के ज़्यादातर देश क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगा रहे हैं। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई को अब इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में लाया जा चुका है। लेकिन 2025 में भी कुछ देश ऐसे हैं जहां क्रिप्टो से कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये देश क्रिप्टो निवेशकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे देशों के बारे में

कैमन आइलैंड्स (Cayman Islands)

कैरेबियन सागर में बसा यह छोटा देश टैक्स फ्री पॉलिसी के लिए मशहूर है। यहां न पर्सनल इनकम टैक्स है, न कैपिटल गेन टैक्स और न ही कॉरपोरेट टैक्स।

क्रिप्टो ट्रेडिंग, होल्डिंग या डीफाई प्रोजेक्ट्स भी टैक्स फ्री हैं। 2025 में यहां Virtual Asset Act लागू हुआ है, जिससे क्रिप्टो रेगुलेशन और आसान हो गए हैं।

एल साल्वाडोर (El Salvador)

यह पहला देश था जिसने बिटकॉइन को 2021 में लीगल करेंसी बना दिया था। यहां बिटकॉइन से कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक खास Bitcoin City बन रहा है, जहां 100% टैक्स फ्री जोन होगा। टेथर जैसी बड़ी कंपनियां भी अब यहां अपना हेडक्वार्टर बना रही हैं।

यूएई (UAE)

दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश क्रिप्टो के लिए बेहद इन्वेस्टर-फ्रेंडली है। कोई पर्सनल इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ट्रेडिंग, माइनिंग, NFT या कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट सब कुछ टैक्स फ्री। यहां खास रेगुलेटरी बॉडीज़ (VARA, ADGM आदि) क्रिप्टो को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाती हैं।

जर्मनी (Germany)

वैसे तो जर्मनी टैक्स के मामले में सख्त है, लेकिन क्रिप्टो के लिए अलग नियम हैं। अगर आपने कोई क्रिप्टोकरेंसी 1 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड की, तो उसे बेचने पर कोई टैक्स नहीं। साल भर में अगर 1,000 यूरो से कम मुनाफा है, तो वह भी टैक्स फ्री है। यहां क्रिप्टो को "Private Asset" माना जाता है, न कि व्यापारिक इनकम।

पुर्तगाल (Portugal)

2025 में भी पुर्तगाल लॉन्ग-टर्म क्रिप्टो होल्डर्स के लिए एक टैक्स-फ्री हेवन बना हुआ है। अगर कोई क्रिप्टो एसेट 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया गया है, तो उसे बेचने पर कोई टैक्स नहीं। पहले Non-Habitual Resident (NHR) स्टेटस लेने वालों को विदेशी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता था।

हालांकि, 1 साल से कम होल्ड की गई क्रिप्टो पर 28% टैक्स लगता है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

रिचा त्रिपाठी author

लखनऊ शहर से आने वाली रिचा त्रिपाठी ने नोएडा में अपनी अलग पहचान बनाई है। रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत में सीनियर कॉपी एडीटर हैं। रिचा 7 साल से मीडि...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited