देश

केजरीवाल को झटका, जमानत अवधि बढ़ाए जाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से Supreme Court का इनकार

सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal Bail Extension Plea: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत अवधि बढ़ाए जाने के मामले पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत अवधि बढ़ाए जाने संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें- पिछले 24 वर्षों से लगातार गालियां खा-खाकर मैं गाली प्रूफ बन गया हूं, विपक्ष के हमलों पर बोले पीएम मोदी

याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आगे के निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की है। उनकी जमानत अवधिक 1 जून को समाप्त होने वाली है।

10 मई को दी थी जमानत

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के तुरंत सुनवाई की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

सिंघवी ने पीठ से जमानत विस्तार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है... मुझे केवल सात दिन की मोहलत चाहिए। जवाब में अदालत की तरफ से कहा गया, इस (याचिका) पर सुनवाई हो चुकी है और इसे सुरक्षित रख लिया गया है। इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए और उन्हें फैसला लेने दिया जाए। हम इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

अमित कुमार मंडल author

पत्रकारिता के सफर की शुरुआत 2005 में नोएडा स्थित अमर उजाला अखबार से हुई जहां मैं खबरों की दुनिया से रूबरू हुआ। यहां मिले अनुभव और जानकारियों ने खबरों ...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited